नयी हिदायतों के तहत अब पंजाब में दो हथियार ही रख सकेगा लाइसेंसदार 

चंडीगढ़, 25 जून - (विक्रमजीत सिंह मान) - पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से हथियारों के बारे जारी नयी हिदायतें और संशोधन के तहत कई बदलाव किये हैं। इन नये दिशा निर्देशों के अनुसार अब लाइसेंस धारक को 3 की बजाय अब 2 हथियार रखने की आज्ञा होगी। इससे पहले आर्म्स एक्ट 1959 की सेक्शन 3 (2) के अनुसार एक व्यक्ति 3 हथियार रख सकता था। सरकार की हिदायतों के बाद साधे गए एक्ट के अनुसार जिस लाइसेंसदार के पास 2 से ज्यादा हथियार हैं उसे 31 दिसंबर 2020 तक 2 से अधिक बाकी हथियार जमा करवाने पड़ेंगे।