हाईकोर्ट द्वारा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अदालतों में नियमित सुनवाई अगले आदेश तक स्थगित 

फिरोज़पुर, 30 जून - (राकेश चावला /कानूनी प्रतिनिधि) - कोरोना वायरस की महामारी और लॉकडाउन के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर  पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की जिला अदालतों और सब डिवीजन अदालतों में नियमित सुनवाई 30 जून तक स्थगित की गई थी जिससे वायरस का फैलाव न हो सके। हाईकोर्ट द्वारा आज जारी पत्र में राज्य की कोर्टों में सुनवाई को आगे टालते हुए आदेश जारी किये हैं। हाईकोर्ट द्वारा अति जरूरी कार्यों के लिए पहले ही जिला और सेशन जजों को सुनवाई के निर्देश जारी किये गए थे। जिस कारण जरूरी मामलों की सुनवाई पहले की तरह ही होती रहेगी।