सुप्रीम कोर्ट ने कहा- डॉ.कफील को रिहा करने पर विचार करे इलाहाबाद कोर्ट


नई दिल्ली, 11 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि वह मामले की मेरिट पर और तेजी से विचार करे और 15 दिनों के समय में विचार करे कि डॉ.कफील खान को रिहा किया जा सकता है या नहीं। कफील खान को एएमयू में सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो एनएसए के तहत जेल में बंद हैं।