सिंगला द्वारा सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बंदिश खत्म करने का निर्देश 

चंडीगढ़,11 अगस्त - सरकारी स्कूलों में एडमिशन को लेकर छात्रों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करने में आ रही मुश्किल को गंभीरता से लेते हुए पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला ने एडमिशन को लेकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बंदिश को खत्म करने के निर्देश दिए हैं जिससे छात्रों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने में कोई मुश्किल न आए। इसकी जानकारी देते स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि सिंगला के निर्देशों के बाद विभाग ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी कर दिया है। प्रवक्ता के अनुसार सरकारी स्कूलों में एडमिशन को लेकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बंदिश को खत्म कर दिया गया है और स्कूल मुखियों को ऐसे छात्रों को अपने स्तर पर एडमिशन देने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही स्कूल मुखियों को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट न होने वाले छात्रों के अभिभावकों से पढ़ाई संबंधी लिखित तौर पर लिया जाये। प्रवक्ता के अनुसार, ट्रांसफर सर्टिफिकेट न देने वाले स्कूलों के नाम मुख्य कार्यालय को भेजने के लिए भी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किये गए हैं। इसके साथ ही एडमिशन लेने की इच्छा रखने वाले जिन छात्रों के पास जन्म सर्टिफिकेट नहीं है, उनको जन्म सर्टिफिकेट को लेकर मजबूर न करने के लिए भी निर्देश जारी किये गए हैं और इन छात्रों को प्रोविजन  के आधार पर एडमिशन देने के लिए कहा गया है।