पंजाब सरकार ने जारी की स्कूलों और कोचिंग सेंटरों के लिए नई गाईड लाईन

चंडीगढ़, 12 अक्तूबर (ब्यूरो चीफ): पंजाब सरकार द्वारा राज्य में स्कूलों, कोचिंग सैंटरों व दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को 15 अक्तूबर से खोलने संबंधी दिशा-निर्देश जारी करते स्पष्ट किया गया है कि आनलाइन व डिस्टैंस शिक्षा को उत्साहित किया जाता रहे और 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को उनके माता-पिता की आज्ञा से स्कूलों में उपस्थित होने की इजाज़त दी जा सकती है लेकिन इसलिए भी हाज़िरी को ज़रूरी नहीं बनाया जा सकेगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि आज जारी किए गए नए दिशा-निर्देश कंटेनमैंट ज़ोनों से बाहर के लिए होंगे जबकि कंटेनमैंट ज़ोनों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। प्रवक्ता ने कहा कि 15 अक्तूबर से खोलने वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए शिक्षा विभाग पंजाब स्वास्थ्य विभाग की राय के साथ ज़रूरी दिशा-निर्देश जारी करेगा। प्रवक्ता ने कहा कि उच्च शिक्षा जिसमें पी.एच.डी. व मास्टज़र् या एम.ए. की कक्षाएं शामिल हैं जिनको लैबोरेटरियां आदि की ज़रूरत है उनको भी 15 अक्तूबर से खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन इसलिए संस्था के प्रमुख को इसका उद्देश्य स्पष्ट करना पड़ेगा। प्रवक्ता ने कहा कि उच्च शिक्षा के जिन संस्थानों में एक्सपैरिमैंट व लैबोरेटरी की साइंस के विद्यार्थियों को ज़रूरत होती है उनको छूट देनी ज़रूरी होगी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को 15 अक्तूबर से स्वीमिंग पूलों की छूट मिल सकेगी और इस संबंधी भी खेल मंत्रालय द्वारा बकायदा दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रवक्ता ने कहा कि बिज़नेस के साथ संबंधित प्रदर्शनी भी 15 अक्तूबर के बाद लग सकेंगी जिस लिए कामर्स मंत्रालय आदेश जारी करेगा। प्रवक्ता ने बताया कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेलें, मनोरंजन, सभ्याचार, धार्मिक व राजनीतिक समागमों, विवाह व अंतिम संस्कार व भोग आदि के लिए जो छूट 100 व्यक्तियों तक के इकट्ठ की दी हुई है उसको बढ़ाकर 200 करने का फैसला लिया गया है लेकिन इसलिए ज़रूरी होगा कि जिस हाल में यह समागम होंगे उसकी समर्था इससे 2 गुणा हो ताकि सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा सके और इन समागमों में मास्क, थर्मल स्कैनिंग व हाथ सैनेटाइज़ करने ज़रूरी होंगे।  प्रवक्ता ने बताया कि ज़िला अधिकारियों को कहा गया है कि वह कोई भी इजाज़त देने से पहले उपलब्ध स्थान का पूरा ध्यान दें ताकि सामाजिक दूरी को कायम रखा जा सके। यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल मनोरंजन के लिए इकट्ठ 100 से अधिक न होने दिया जाए।