सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई धमाकों के दोषी की याचिका की खारिज


नई दिल्ली, 28 नवंबर सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे मुहम्मद मोइन फरीदुल्ला कुरैशी की सजा में उदारता बरतने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कुरैशी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत का रुख किया था। जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि याचिका में मांगी गई राहत के लिए अनिवार्य रूप से अदालत की आवश्यकता होगी, जो अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाकर्ता पर लगाई गई सजा को पलट सकती है। यह सजा एक नामित अदालत ने दी है।