जालंधर में 26 जनवरी तक ड्रोन से वीडियोग्राफी करने पर लगी पाबंदी 

जालंधर, 21 जनवरी - (चन्दीप) - डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर बलवान सिंह ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते और सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी को ध्यान में रखते कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में विवाह-शादियों के मौके और धार्मिक/सामाजिक कार्यक्रमों या अन्य समागमों आदि में वीडियोग्राफी करने के लिए या किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए ड्रोन आदि का प्रयोग करने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 21 जनवरी से 26 जनवरी तक लागू रहेगा।