सिनेमाघर और स्वीमिंग पूल को लेकर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी

नई दिल्ली, 27 जनवरी - केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की निगरानी, नियमन और सावधानी के लिए दिशानिर्देश लागू करने का आदेश जारी किए हैं जो कि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी। इसके साथ ही स्विमिंग पूल में आम लोग भी जा सकेंगे।