यूपीएससी उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा में नहीं मिलेगा अतिरिक्त मौका

नई दिल्ली, 24 फरवरी - सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी के उम्मीदवारों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जो उन उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में एक अतिरिक्त प्रयास की मांग कर रहे थे, जो अक्तूबर 2020 में कोरोना महामारी के कारण पेपर देने से चूक गए थे।सुप्रीम कोर्ट ने आज सिविल सेवा परीक्षा देने के इच्छुक उन उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने की मांग याचिका खारिज कर दी, जो अक्तूबर, 2020 में अपनी आयु सीमा के तहत अंतिम अवसर में कोरोना महामारी के कारण शामिल नहीं हो पाए थे। न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की तीन सदस्यीय पीठ ने यह निर्णय किया।