6 मार्च से नवांशहर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू

नवांशहर, 06 मार्च - (गुरबख्श सिंह महे) - जिला मैजिस्ट्रेट डा. शेना अग्रवाल ने नवांशहर जिले में कोविड -19 (कोरोना वायरस) के मामलों में फिर से प्रतिदिन हो रहे वृद्धि के मद्देनज़र लोकहित को ध्यान में रखते लोगों की जान को कोरोना से बचाने के लिए धारा 144 और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते जिले की सीमा में रात 11 बजे से प्रातःकाल 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किये हैं। यह आदेश आज 6 मार्च 2021 से लागू होकर अगले आदेश तक लागू रहेंगे।