उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए नियम जारी किए


नई दिल्ली 15 अप्रैल  उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए नियम जारी किए। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अधिकितम 200 लोगों को एक जगह जुटने की इजाजत। ऑटो,, बस जैसी सार्वजनिक सेवाएं केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। जिम भी केवल 50 फीसदी क्षमता के ऑपरेट होंगे। कोटिंग सेंटर, स्विमिंग पूल आदि बंद रहेंगे।