हाईकोर्ट द्वारा दुष्कर्म मामले में विधायक बैंस को झटका

चंडीगढ़, 23 जुलाई - (बरजिन्दर गौड़) - दुष्कर्म मामले में लोक इंसाफ पार्टी और आत्म नगर (लुधियाना) से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को हाईकोर्ट द्वारा कोई राहत नहीं मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने विधायक बैंस की याचिका खारिज कर दी है। विधायक बैंस ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के उस फ़ैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिसमें निचली अदालत ने स्थानीय पुलिस को विधायक बैंस के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे।