मद्रास हाईकोर्ट : वारंट तामील नहीं करा पाईं दो महिला पुलिस अफसर, अब लौटाना पड़ेगा वेतन


चेन्नई, 01 जनवरी - सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों पर अपना काम न करने के आरोप तो कई बार लगते रहे हैं, लेकिन इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त किंतु अनूठे निर्देश दिए हैं। उसने अदालत का एक आदेश का पालन न करने का दोषी मानते हुए इंस्पेक्टर रैंक की दो महिला पुलिसकर्मियों धनलक्ष्मी और सेल्वी का वेतन वापस लेने के लिए चेन्नई पुलिस आयुक्त से कहा है।