ज्ञानवापी मामले में निचली कोर्ट का फैसला गलत - ओवैसी

हैदराबाद, 17 मई - एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पूरा न्याय करेगा क्योंकि गंभीर प्रक्रियात्मक गलती हुई है। आयुक्त ने निचली अदालत के न्यायाधीश को रिपोर्ट नहीं दी, याचिकाकर्ता ने आवेदन दिया और मुस्लिम पक्ष को नोटिस दिए जाने से पहले, न्यायाधीश ने क्षेत्र की रक्षा करने और नमाजियों को 20 तक सीमित करने का आदेश पारित कर दिया।

उन्होंने कहा कि आदेश अनुचित है, हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से आदेश पर रोक लगाएगा और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम, इलाहाबाद HC के आदेश की अनदेखी करने और दूसरे पक्ष की सुनवाई के बिना सीलिंग में अनुचितता को पहचानेगा। निचली अदालत का आदेश गलत, अनुचित और अवैध था।