प्रस्तावना को पब्लिक प्लेस में लगाने की अर्जी पर सुनवाई से इनकार


 नई दिल्ली, 29 सितम्बर - सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह संविधान के प्रस्तावना को स्थानीय भाषाओं में पब्लिक प्लेस में लगाया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि तमाम पब्लिक प्लेस और सरकारी दफ्तरों के गेट पर प्रस्तावना को स्थानीय भाषाओं में डिस्प्ले किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह ऐेसा मामला है जिसे सरकार पर छोड़ा जाना चाहिए कि वह इस मामले में क्या करना चाहती है।