बंद किए टोल प्लाजों पर हाईकोर्ट हुई सख्त

चंडीगढ़, 12 जनवरी - पंजाब के 13 टोल प्लाजा पर किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस संबंध में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने टोल प्लाजा का दोबारा संचालन सुनिश्चित करने को भी कहा है। गौरतलब है कि कई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इन मोर्चों को हटाने की मांग की थी, क्योंकि इनसे रोजाना करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है।