पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक 

पटना, 9 जून - पटना में खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हाल ही में हुई फायरिंग की घटना के बीच एक अहम घटनाक्रम में, पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने टीचर फैसल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, की आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

यह कदम तब उठाया गया जब कुआं पुलिस स्टेशन में खान सर समेत तीन लोगों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 109 और 418/2026 और आर्म्स एक्ट की धारा 25(9), 27, और 35 के तहत FIR दर्ज की गई थी। 2 जून को इंस्टीट्यूट के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया था। FIR एक वीडियो पर आधारित है जिसमें कथित तौर पर दो गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था।

इस मामले की सुनवाई पटना सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज ने की, जहां गिरफ्तारी से जुड़ी कार्रवाई की गई। सुनवाई के बाद, कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और उनके सिक्योरिटी गार्ड से जुड़ी पहली FIR से पैदा हुए मामले में अंतरिम राहत दी।

 
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