कपूरथला ज़िले के स्कूल खुलने का समय भी बदला 

कपूरथला, 2 जनवरी - (अमरजीत कोमल) - ज़िला मैजिस्ट्रेट कपूरथला मोहम्मद तैयब ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए घनी धुंध और ठंड को देखते हुए बच्चो के स्वास्थ्य के मद्देनज़र ज़िले के अधीन आते सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी और अन्य शैक्षिक संस्थाएं खुलने के आदेश प्रातःकाल 10 बजे निश्चित करने के जारी किये हैं, जबकि स्कूल बंद करने का समय स्कूलों के शड्यूल के अधीन होगा। यह आदेश 13 जनवरी तक जारी रहेंगे।