पाकिस्तान में नहीं उड़ेंगी पतंगें : पाक सुप्रीम कोर्ट


अमृतसर, 9 जनवरी (सुरिन्द्र कोछड़) : पाकिस्तान में पतंगें उड़ाने के शौकीन इस बार की पतंगबाज़ी का लुत़फ नहीं ले सकेंगे। पाक सुप्रीम कोर्ट ने पतंगबाज़ी करने पर सख्ती से पाबंदी लगाए जाने के आदेश जारी करते पतंगों व डोर बेचने वालों सहित पतंगें उड़ाने वालों के विरुद्ध भी पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा है। अदालत ने इन निर्देशों के कारण रावलपिंडी, लाहौर और सरगोपां शहरों में पुलिस द्वारा की गई छापेमारी दौरान 1,92,000 के करीब बड़े आकार की पतंगों और 25 हज़ार चाइनीज़ रासायनिक डोर के गट्टू बरामद किए गए। रावलपिण्डी और लाहौर में पतंगों के उक्त गोदामों के मालिक शेख नदीम ने यह पतंगों और डोर के गट्टू रावलपिण्डी के बाबरा बाज़ार और लाहौर के शाह आलम बाज़ार के दुकानदारों तक पहुंचाने के लिए रखे हुए थे। पुलिस ने गोदाम के मालिक को गिरफ्तार कर पतंगों और डोर के गट्टूओं को अपने कब्ज़े में ले लिया है। जिसके बाद पतंगों और डोर के गट्टू ट्रक में भर कर पुलिस थाना भिजवाए गए और दोपहर के बाद उक्त शहरों की ग्राऊंडों में ज़िला मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उनको जला दिया गया। दूसरी ओर लाहौर की छावनी पुलिस ने सिविल सोसायटी के सदस्यों के साथ मिलकर पतंगबाज़ी के विरुद्ध सदर बाज़ार में एक रैली भी निकाली। इसके साथ ही रावलपिण्डी व लाहौर ज़िला प्रशासन के आदेशों के अनुसार उक्त शहरों की मस्जिदों में आह्वान कर पतंगबाज़ी न करने के लिए भी प्रेरित किया। वर्णनीय है कि पाक सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि पतंगबाज़ी के दौरान चाइना की बनी रासायनिक या धातु की तार वाली डोर का प्रयोग करने मानवीय नुक्सान होने का खतरा बना रहता है, जिस कारण राज्य में किसी को भी पतंगबाज़ी करते जनहानि के साथ खेलने की मंजूरी नहीं होगी। पतंगबाज़ी पर कानूनी तौर पर पाबंदी लगने के बाद पुलिस ने विभिन्न शहरों में कार्रवाई कर चाईना की बनी डोर, बड़े आकार की पतंगों को अपने कब्ज़े में लेते पतंगबाज़ी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है।