गुरुद्वारा की इमारत गिराने पर अदालत ने ओकाफ बोर्ड के चेयरमैन को किया तलब


अमृतसर, 16 जनवरी (सुरिन्द्र कोछड़) : पाकिस्तान के शहर साहीवाल के व्यापारिक क्षेत्र शौरी गली बाज़ार में ढाई मंज़िला श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा की आलीशान इमारत के बड़े हिस्से को गिरा कर वहां प्लाज़ा बनाए जाने को लेकर लाहौर हाईकोर्ट द्वारा इवैक्ई ट्रस्ट प्रापर्टी बोर्ड के चेयरमैन सादिक उल्ल फारूक को तलब होने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जज मुहम्मद इकबाल द्वारा यह निर्देश साहिवाल ने निवासी स. नरिन्द्र सिंह द्वारा ई.टी.पी.बी. के चेयरमैन के विरुद्ध दायर की पटीशन के आधार पर जारी किए गए हैं। पटीशन में दोष लगाया गया है कि इवैक्ई ट्रस्ट प्रापर्टीज़ (मैनेजमैंट डिस्पोज़ल) एक्ट 1975 की धारा 4 के अधीन पाकिस्तान में रहते किसी भी कम-संख्या भाईचारे की धार्मिक जायदादों के ढांचे में फेरबदल करना या उनको गिराना कानूनी अपराध है और ई.टी.पी.बी. के चेयरमैन के उक्त कानूनी नियमों व सिखों की धार्मिक भावनाओं को ताक पर रखते हुए एक पुरातन सिख यादगार को नुकसान पहुंचाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार साहीवाल (पुराना नाम मिंटगुमरी) में उक्त गुरुद्वारा साहिब की आलीशान इमारत को जून 2013 में भी 5 करोड़ रुपए में बेचे जाने का मामला सार्वजनिक हुआ था, जिसके चलते उक्त शिकायतकर्त्ता स. नरिन्द्र सिंह के ज़िला श्री ननकाणा साहिब में रहते भाई स. राजविन्द्र सिंह द्वारा अदालत में पटीशन दायर की गई थी, जिस कारण गुरुद्वारा साहिब की इमारत को गिराए जाने पर रोक लगा दी गई थी। वर्णनीय है कि उक्त सौदा पाक के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ के दामाद कैप्टन (रिटा.) मुहम्मद सफदर की माऱफत पी.एम.एल.-एन. पार्टी की सक्रिय सदस्य पूर्व कौंसलर रोमाना सफदर गुज़री और ई.टी.पी.बी. में हुआ था। बोर्ड के पूर्व चेयरमैन आसिफ हाज़मी के साथ मिलीभगत करके रोमाना स़फदर ने गुरुद्वारे की 18 मरले भूमि लीज़ के ली थी। जब उसने कुछ अन्य महिलाओं की सहायता के साथ गुरुद्वारे का ताला तोड़ कर ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा करके इमारत को गिराने का प्रयास किया तो यह मामला सार्वजनिक होने पर स. राजविन्द्र सिंह द्वारा निचली अदालती कार्रवाई के साथ भूमि माफिया की यह योजना ठप्प हो कर रह गई। दूसरी तरफ भारत की तरफ से इस मामले सम्बन्धी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को पत्र भेज कर मांग की थी कि पाकिस्तान में सिख गुरुधामों की सुरक्षा यकीनी बनाई जाए और गुरुद्वारा सिंह सभा साहीवाल को भूमि माफिया द्वारा बेचने व खरीदने वालों को रोकते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।
कमेटी के पूर्व प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह को भी पत्र लिख कर पाकिस्तान सरकार के साथ राजनीतिक स्तर पर इस मामले में बातचीत करने की मांग की थी, परन्तु इस मामले को लेकर भारत और पाकिस्तान सरकार द्वारा कोई गम्भीरता न दिखाए जाने के कारण पाक का बेलगाम हो चुका भूमि माफिया ई.टी.पी.बी. की मार्फत गुरुद्वारा साहिब की इमारत को नुक्सान पहुंचाने में कामयाब हो गया है।