हाईकोर्ट ने कैप्टन के मुख्य प्रिंसिपल सचिव सुरेश कुमार की नियुक्ति की रद्द

चंडीगढ़, 17 जनवरी - (सुरजीत सिंह सत्ती) - पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के मुख्य प्रिंसिपल सचिव सुरेश कुमार की नियुक्ति रद्द कर दी है। हाईकोर्ट में एक याचिका दाख़िल करके कहा गया था कि इस पद पर किसी सेवा मुक्त आईएएस अफ़सर को नियुक्त नहीं किया जा सकता और साथ ही सेवा मुक्त आईएएस अफ़सर को कैबिनेट सेकेट्री के बराबर की तनख़्वाह नहीं दी जा सकती। दूसरे तरफ़ सेवा मुक्त आईएएस अफ़सर सुरेश कुमार को कैबिनेट सेकेट्री रैंक के बराबर की तनख़्वाह तय की गई, जो नियमों के उलट है। सेवा मुक्त अफ़सर को ऐसी सुविधा देना पंजाब के मुख्य सचिव से भी अधिक सहूलतें देने के बराबर है। लिहाज़ा नियुक्ति रद्द होनी चाहिए, जिस पर हाईकोर्ट ने याचिका मंज़ूर करते हुए नियुक्ति रद्द कर दी है।