आधार की अनिवार्यता पर सुनवाई आज भी रहेगी जारी

नई दिल्ली, 17 जनवरी (वार्ता): उच्चतम न्यायालय में आधार की अनिवार्यता के खिलाफ याचिकाओं की आज शुरू हुई सुनवाई कल भी जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी, न्यायमूर्ति डी. वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की संविधान पीठ के समक्ष आधार मामलों की अनिवार्यता का मुखालफत करने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने जिरह शुरू की। दीवान ने दलील दी कि आधार से नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसके कारण भारतीय संविधान ‘जनता का संविधान’ न रहकर सरकार का संविधान रह जायेगा। उन्होंने कहा कि आधार के लिए लोगों का बायोमेट्रिक डाटा लेना अनुचित है। कल भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी।