‘टेरर फंडिंग’ मामले में 12 के खिलाफ आरोप-पत्र दायर

नई दिल्ली 18 जनवरी (वार्ता) : राष्ट्रीय जांच एजैंसी (एनआईए) ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के लिए पैसा मुहैया कराने (टेरर फंडिंग) मामले में आज यहां पटियाला हाऊस की विशेष एनआईए अदालत में 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जिसमें कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हाफिज सईद तथा हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन को मुख्य आरोपी बनाया गया है।  जांच एजैंन्सी द्वारा दायर किए गए आरोप-पत्र में जम्मू-कश्मीर के सात अलगाववादी नेताओं तथा दो पत्थरबाजों और एक हवाला कारोबारी का भी नाम है। लगभग 13 हजार पन्नों के आरोप पत्र में इन सब पर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी अलगाववादी गतिविधियां चलाकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 121, 121ए  और 124-ए तथा गैर कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 लगायी गयी हैं। आरोप पत्र में कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन को मुख्य आरोपी बनाया गया है। साथ ही अलगाववादी संगठन हुर्रियत से जुड़े आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम अहमद खान, फारुख अहमद डार, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल और बशीर अहमद भट के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा हवाला कारोबारी जहूर अहमद तथा दो पत्थरबाजों कामरान युसूफ और जावेद अहमद भट के भी नाम आरोप पत्र में हैं।