आधार न होने पर ज़रूरी सुविधाआें से नहीं किया जा सकता इन्कार : यूआईडीएआई

नई दिल्ली, 11 फरवरी (एजेंसी):आधार न होने पर अस्पताल के बाहर डिलिवरी जैसी खबरों के बाद आधार जारी करने वाले प्राधिकरण यूआईडीएआई ने एक बार फिर साफ किया है कि आधार न होने पर आवश्यक सुविधाएं देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। यूआईडीएआई ने कहा कि आधार एक्ट में साफ  है कि आधार नंबर न होने और बूढ़े होने के कारण बायोमेट्रिक्स न मिलने पर भी सुविधाएं नहीं रोकी जा सकतीं।एक बयान जारी करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सरकारी विभागों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी जरूरी सर्विस या फायदा किसी असल हकदार से आधार के कारण न रोका जाए।
आधार की अनिवार्यता ने हाल ही में तब तूल पकड़ा जब गुरुग्राम के एक सिविल अस्पताल में गर्भवती महिला को एमरजेंसी वॉर्ड में नहीं एडमिट किया। कारण यह था कि महिला और उसके परिवार वाले आधार लाना भूल गए थे। महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल में भर्ती न करने वाले डॉक्टर और नर्स को बाद में सस्पेंड कर दिया गया।