बोफोर्स मामले की सुनवाई से न्यायमूर्ति खानविलकर ने खुद को किया अलग



नई दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा, जगतार सिंह) : उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील 64 करोड़ रुपए के बोफोर्स तोप सौदा दलाली मामले से संबंधित अपील पर सुनवाई से आज खुद को अलग कर लिया। न्यायमूर्ति खानविलकर इस मामले की सुनवाई करने वाली प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ के सदस्य थे। न्यायमूर्ति खानविलकर ने सुनवाई से खुद को अलग करने के अपने निर्णय की कोई वजह नहीं बताई। पीठ के तीसरे सदस्य न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ थे। इस पीठ ने कहा कि अब इस मामले की 28 मार्च को एक नई पीठ सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत बोफोर्स तोप सौदा दलाली काण्ड में सभी आरोप निरस्त करने और सारे आरोपियों को आरोप मुक्त करने के दिल्ली, उच्च न्यायालय के 31 मई 2005 के फैसले के खिलाफ भाजपा नेता अजय अग्रवाल की अपील पर सुनवाई कर रही है। इस बीच, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने न्यायालय को सूचित किया कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उसने भी दो फरवरी को अपील दायर की है। शीर्ष अदालत को आज अजय अग्रवाल की दलीलों को इस बिन्दु पर सुनना था कि इस मामले में तीसरे पक्ष के रूप में वह किस हैसियत से अपील दायर कर सकते हैं। अजय अग्रवाल ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था।