पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बड़ा फैसला- दूषित पानी ज़मीन में फेंकने की सूचना देने वाले को मिलेगा एक लाख का इनाम



पटियाला, 13 फरवरी (जसपाल सिंह ढिल्लों) : पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु व जल की गुणवत्ता को लेकर बेहद गम्भीर है। बोर्ड के चेयरमैन काहन सिंह पन्नू की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला किया है कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या उद्योग को विषैला पानी धरती के नीचे डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंधी फैसला किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति धरती के नीचे दूषित पानी डालने वाले की सूचना देगा तो उसे बोर्ड एक लाख रुपए का पुरस्कार देगा। इस संबंधी बोर्ड के प्रवक्ता का कहना है कि बोर्ड ने पाया है कि हालांकि बोर्ड की टीमों के निरीक्षणों दौरान इस प्रकार की घटनाएं कम ही मिलती हैं परंतु फिर भी बोर्ड ने ऐसी काली भेड़ों पर नज़र रखने के लिए यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि बोर्ड को जो व्यक्ति सही सूचना प्रदान करेगा कि किसी विशेष उद्योग द्वारा अपनी चारदीवारी के अंदर या किसी अन्य स्थान पर बोरवैल के ज़रिए अपना दूषित पानी भूमिगत जल के साथ मिश्रित किया जा रहा है और इस संबंधी सूचना देने वाले व्यक्ति को उपरोक्त पुरस्कार दिया जाएगा और उस व्यक्ति/ संस्था की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। पन्नू ने बताया कि भूमिगत जल प्राकृति की बड़ी नियामत है जिस पर समूची कायनात निर्भर करती है इसकी पवित्रता कायम रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने समूह पंजाबियों से अपील की कि इस समस्या बारे संवेदनशीलता अपनाते हुए यदि उन्हें पता चलता है कि किसी उद्योग द्वारा विषैला पानी बोर कर धरती के नीचे डाला जा रहा है तो वह इस बारे सूचना बोर्ड के मोबाइल नं. 98789-50593 पर अथवा पत्र लिखकर या ईमेल के माध्यम से दें ताकि बोर्ड द्वारा इस संबंधी ठोस कार्रवाई की जा सके।