सुरेश कुमार की नियुक्ति रद्द करने के फ़ैसले पर हाईकोर्ट की डिवीज़न बैंच ने लगाई रोक

चंडीगढ़, 14 फरवरी - (सुरजीत सिंह सत्ती) - सुरेश कुमार की नियुक्ति रद्द करने के फ़ैसले पर हाईकोर्ट की डिवीज़न बैंच ने रोक लगा दी है। इकहरी बैंच ने नियुक्ति को नियमों से परे बताते हुए नियुक्ति रद्द कर दी थी और सरकार ने इस फ़ैसले को डिवीज़न बैंच में चुनौती दी थी। सरकार द्वारा पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और वकील पी चिदम्बरम् ने पैरवी की और दलीलों को सुनने के बाद इकहरी बैंच के फ़ैसले पर रोक लगा दी गई। इस रोक के लगने से अब सुरेश कुमार मुख्यमंत्री के मुख्य प्रिंसिपल सचिव के पद पर बने रहेंगे, जब तक हाईकोर्ट अगला आदेश नहीं सुनाती।