मेयर कुलवंत सिंह की याचिका हाईकोर्ट द्वारा मनज़ूर

चंडीगढ़, 15 फरवरी - (सुरजीत सिंह सत्ती) - स्थानीय सरकार विभाग द्वारा नगर निगम मोहाली के मेयर कुलवंत सिंह को काऊंसलर की सदस्यता से हटाने को चुनौती दी। याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंज़ूर कर ली है। सरकार ने नोटिस देकर कहा था कि एक मशीन खरीद में घपलेबाज़ी हुई है, लिहाज़ा कुलवंत सिंह को क्यों न काऊंसलर मैंबरशिप से बर्खास्त कर दिया जाये। इसी को कुलंवत सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती देते कहा था कि मशीन खरीद में कोई घपलेबाज़ी नहीं हुई है और मशीन खरीदने के लिए 43 सदस्यों की सहमति थी परन्तु सरकार उन अकेले पर कार्यवाही कर रही है। उन्होंने दोष लगाया कि दरअसल सरकार मेयर के पद पर सत्ता पक्ष का कब्ज़ा करवाना चाहती है, क्योंकि मेयर को सीधे तौर पर हटाया नहीं जा सकता। इसी कारण बीच वाला रास्ता अपनाते हुए उनकी काऊंसलर मैंबरशिप ख़ारिज करने का नोटिस दिया गया जिससे वह मैंबर नहीं रहे तो मेयर का पद अपने आप खाली हो जायेगा। इन दलीलों को मंज़ूर करते हुए हाईकोर्ट ने कुलवंत सिंह की याचिका मंज़ूर कर ली है और इस तरह अब वह काऊंसलर मैंबर के साथ-साथ मेयर भी बने रहेंगे।