बहु-चर्चित जे एडं के सैक्स स्कैंडल मामला- कोर्ट ने श्रीनगर के तत्कालीन डीएसपी मोहम्मद युसूफ मीर को किया बरी



चंडीगढ़, 20 फरवरी (रणजीत सिंह) : ज़िला अदालत ने वर्ष-2006 के बहु-चर्चित जे.एंड.के. सैक्स स्कैंडल में श्रीनगर के तत्कालीन डीएसपी मोहम्मद युसूफ मीर को सबूतों के अभाव में बरी करार दिया है। जानकारी अनुसार जम्मू-कश्मीर में वर्ष-2004 में एक सैक्स स्कैंडल का खुलासा हुआ था। जिसमें एक महिला सबीना व उसके पति पर आरोप था कि वह अपने घर में देह व्यापार चलाती थी। इस केस को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर चंडीगढ़ की ज़िला अदालत में ट्रांसफर किया गया था। इस चर्चित सेक्स स्कैंडल मामले में मीर का नाम भी सामने आया था। लेकिन पीड़िता कोर्ट में अपने बयानों से मुकर गई। जिस कारण उन पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके थे। यह मामला 2006 में सामने आया था। जब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को एक नाबालिग लड़की का एमएमएस मिला था। इसके बाद की गई जांच में पता चला कि सबीना नाम की महिला अपने घर में देह व्यापार करती है। उस आरोप के मुताबिक पीड़ित को भी सबीना ने ही देह व्यापार में शामिल किया था। लेकिन मीर पर भी उस पीड़िता के साथ शारीरिक शोषण के आरोप थे। जानकारी अनुसार मीर के खिलाफ जुलाई 2006 में रणबीर पीनल कोड की धारा 376, इमोरल ट्रैफिक (प्रीवेंशन) एक्ट की धारा 3, 4, 5 और इनफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया गया था। लेकिन इस मामले में मीर सहित कई अन्य बड़े लोगों के नाम भी सामने आने के बाद केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई जांच में सामने आया था कि मीर उन लोगों में से एक था। जोकि सबीना के घर पर चल रहे देह व्यापार में ग्राहक के तौर पर जाते थे।