गोरखपुर दंगे में CM योगी आदित्यनाथ पर नहीं चलेगा केस, हाईकोर्ट में अर्जी खारिज

लखनऊ, 22 फरवरी-उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. साल 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले में सीएम योगी सहित अन्य बीजेपी नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है. सीएम योगी के अलावा इस मामले में कई और लोग भी अभियुक्त थे. योगी पर 2007 में 'नफरत फैलाने वाला भाषण देने' का आरोप लगाया गया था.इस याचिका में अपील की गई थी कि सीएम योगी और अन्य बीजेपी नेताओं पर मुकदमा चलाया जाए और मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए. लेकिन हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एसी शर्मा की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दिया है।