फिल्म ‘पद्मावत’ में सती प्रथा के महिमामंडन का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज 

नई दिल्ली, 22 फरवरी (भाषा) : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सती प्रथा के कथित महिमामंडन को लेकर ‘पद्मावत’ फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका आज खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता को उचित समय पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के पास जाना चाहिए था। अदालत ने कहा, ‘फिल्म बिना किसी शिकायत के रिलीज हो चुकी है और पहले से ही जनता के सामने है। अगर याचिकाकर्ता को उसकी याचिका में उठाए गए मुद्दे के संबंध में कोई शिकायत थी तो उसे उचित समय पर सीबीएफसी के सामने  शिकायत करनी चाहिए थी। हमें याचिका में कोई दम नहीं दिखा। इसे खारिज किया जाता है।’’ सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश ने इस जनहित याचिका में सती प्रथा के चलन को दर्शाने वाले दृश्यों को हटाने की मांग की थी। अदालत ने इससे पहले कहा था कि फिल्म के एक डिसक्लेमर के मुताबिक फिल्म एक काल्पनिक रचना है और इसलिए यह दर्शाती है कि निर्माता व निर्देशक संजय लीला भंसाली का इस प्रथा को बढ़ावा देने की कोई मंशा नहीं है।