अदालत द्वारा सुखबीर सिंह बादल को कल पेश होने के आदेश



फरीदकोट, 13 मार्च (जसवंत सिंह पुरबा) : यहां के सैशन जज सतविंदर सिंह चाहल द्वारा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को उनके खिलाफ चल रहे एक फौजदारी अपील की सुनवाई दौरान 15 मार्च को सैशन कोर्ट फरीदकोट में निजी तौर पर पेश होने का आदेश दिया है। ज्ञात हो कि सिटी पुलिस कोटकपूरा ने 30 जून 2006 को नरेश कुमार सहगल की शिकायत के आधार पर सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया था। ज्यूशीयल मैजिस्ट्रेट फरीदकोट की अदालत में सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 392/323 के तहत मामला दर्ज चला था। न्यायधीश ने 2 अप्रैल 2016 को सुखबीर सिंह बादल को इस मामले से बरी कर दिया था और इस फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता ने सैशन कोर्ट में अपील दायर की थी। सैशन जज ने लंबी बहस सुनने के पश्चात इस अपील की सुनवाई 15 मार्च के लिए निश्चित की है। सैशन जज ने अपने एक आदेश में सुखबीर सिंह बादल को 15 मार्च को अदालत में निजी तौर पर पेश होने का आदेश दिया है। सुखबीर सिंह बादल की हाज़री माफ होने के कारण वह ज़मानत के पश्चात अपील में निजी तौर पर हाज़िर नहीं हो रहे थे। सुखबीर सिंह बादल के वकील शिवकरतार सिंह सेखों द्वारा सुखबीर सिंह बादल को अदालत में पेश होने के अदालती आदेश की पुष्टि की है।