अब राजनीतिक दलों के विदेशी चंदे की नहीं होगी जांच

नई दिल्ली, 18  मार्च (भाषा) : राजनीतिक दलों को 1976 के बाद मिले विदेशी चंदे की अब जांच नहीं हो सकेगी। इस संबंध में कानून में संशोधन को लोकसभा ने बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया। लोकसभा ने  विपक्षी दलों के विरोध के बीच वित्त विधेयक 2018 में 21 संशोधनों को मंजूरी दे दी। उनमें से एक संशोधन विदेशी चंदा नियमन कानून, 2010 से संबंधित था। यह कानून विदेशी कंपनियों को राजनीतिक दलों को चंदा देने से रोकता है। जन प्रतिनिधित्व कानून, जिसमें चुनाव के बारे में नियम बनाए गए हैं, राजनीतिक दलों को विदेशी चंदा लेने पर रोक लगाता है। भाजपा सरकार ने पहले  वित्त विधेयक 2016 के ज़रिए विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) में संशोधन किया था जिससे  दलों के लिए विदेशी चंदा लेना आसान कर दिया गया। अब 1976 सेही राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जांच की संभावना को समाप्त करने के लिए इसमें आगे और संशोधन कर दिया गया है। वित्त विधेयक 2018 में बुधवार को किए गए संशोधनों को लोकसभा वैबसाइट पर सूचीबद्ध किया गया है।