टॉप 50,000 टैक्सपेयर्स के ट्रांजिशनल क्रैडिट क्लेम का होगा वेरीफिकेशन



नई दिल्ली, 20 मार्च (एजेंसी): कारोबारियों के फर्जी टैक्स क्रेडिट क्लेम पर रोकथाम के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ  एक्साइज ऐंड कस्टम्स (सीबीईएस) ने ज्यादा जीएसटी का ट्रांजिशनल क्रेडिट क्लेम करने वाले टॉप 50,000 टैक्सपेयर्स की डिमांड का वेरिफिकेशन करने का फैसला किया है।
सीबीईसी वेरिफिकेशन की शुरुआत 25 लाख रुपये से ज्यादा टैक्स क्लेम वाले मामलों से करेगा। सूत्र ने कहा कि गैरवाजिब ट्रांजिशनल टैक्स क्त्रेडिट क्लेम का वेरिफिकेशन चार चरणों में किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2018-19 में क्रेडिट वैरिफिकेशन का अहम फोकस एरिया होगा। पिछले साल जुलाई में जीएसटी ट्रांजिशन के तहत टैक्सपेयर्स को फॉर्म 1 फाइल करके जीएसटी से पहले वाली व्यवस्था में दाखिल किए गए अंतिम रिटर्न में डिक्लेयर क्रेडिट के क्लोजिंग बैलेंस के आधार पर टैक्स क्रेडिट लेने की इजाजत दी गई थी। फर्जी ट्रांजिशनल क्रेडिट क्लेम पर रोकथाम के लिए सीबीईसी ने अपने फील्ड ऑफिस को 50,000 टैक्सपेयर्स की लिस्ट दी है जिनके क्लेम की आगे स्क्रूटनी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि कुछ कारोबारियों ने इसलिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है कि वे ट्रांजिशनल क्रेडिट बेनेफिट क्लेम कर सकें।