जेपी एसोसिएट्स को 10 मई तक 200 करोड़ जमा कराने के आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च (वार्ता, जगतार सिंह) : उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स  लिमिटेड को 10 मई तक दो किस्तों में 200 करोड़ रुपए जमा कराने का आज आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने जेपी को 15 अप्रैल तक 100 करोड़ रुपए और इतनी ही राशि 10 मई तक जमा कराने को कहा है। पीठ ने यह भी कहा कि रिफंड का विकल्प चुनने वाले मकान खरीददारों को रियल एस्टेट कंपनी की ओर से ईएमआई भुगतान में त्रुटि का कोई नोटिस न भेजा जाए। उच्चतम न्यायालय ने जेएएल से कहा कि वह रिफंड पाने के इच्छुक सभी मकान खरीदारों का परियोजना-दर-परियोजना चार्ट जमा करें, ताकि उन्हें आनुपातिक आधार पर पैसे वापस किया जा सके।