देशभर में आज से लागू होगा इंटर स्टेट ई-वे बिल

नई दिल्ली, 01 अप्रैल - वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ई- वे बिल की वैधता अवधि को ट्रांसपोर्टर की तरफ से जीएसटी फार्म में पहली बार ब्यौरा भरने के दिन से गिना जायेगा। देश में इलेक्ट्रानिक वे बिल( ई- वे बिल) प्रणाली को एक अप्रैल से अमल में लाया जा रहा है। इस प्रणाली के तहत ई- वे बिल को कारोबारी अथवा किसी ट्रासंपोर्टर को 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हुये जीएसटी निरीक्षक के समक्ष पेश करना होगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुये कहा है कि ई- वे बिल की वैधता अवधि को उस दिन से गिना जायेगा, जब जीएसटी फार्म ई-वे बिल-01 के भाग- बी में ट्रांसपोर्टर पहली बार ब्यौरा भरेगा।