मुकद्दमों के आवंटन को लेकर दायर याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा) : उच्चतम न्यायालय ने मुकद्दमों के आवंटन की वर्तमान प्रक्रिया को चुनौती देने वाली पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की जनहित याचिका पर सुनवाई करने का आज निश्चय किया। मौजूदा व्यवस्था के तहत सुनवाई के लिये मुकद्दमों का आवंटन प्रधान न्यायाधीश करते हैं। न्यायमूर्ति ए. के. सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने अटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल और अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता से इस याचिका पर सुनवाई में मदद करने का आग्रह किया है। याचिका में दलील दी गई है कि प्रधान न्यायाधीश सुनवाई के लिये मुकद्दमों का आवंटन करने के अधिकार का मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। पीठ ने इसके साथ ही शीर्ष अदालत के हालिया फैसले का भी जिक्र किया और कहा कि इसमें पहले ही यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि प्रधान न्यायाधीश ‘‘रोस्टर के मुखिया’’ हैं।