शरीफ के ‘न्यायपालिका विरोधी’ भाषणों के प्रसारण पर पाबंदी

लाहौर, 16 अप्रैल (भाषा) : लाहौर उच्च न्यायालय ने आज पाकिस्तान मीडिया नियामक प्राधिकरण को निर्देश दिया कि टीवी चैनलों को पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज़ और उनके अन्य सहयोगियों के न्यायपालिका विरोधी भाषणों के प्रसारण से रोका जाए। न्यायमूर्ति मजाहिर अली नकवी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने प्राधिकरण को कथित अवमाननापूर्ण भाषणों के संबंध में लंबित शिकायतों पर 15 दिन में फैसला करने तथा एक ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया। एक अदालती अधिकारी ने कहा कि अदालत ने प्राधिकरण को न्यायपालिका विरोधी भाषणों के प्रसारण के संबंध में टीवी चैनलों की कड़ाई से निगरानी करने तथा 15 दिन बाद रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि पीठ ने इस मामले में अदालत के क्षेत्राधिकार को चुनौती देने वाली शरीफ की याचिका खारिज कर दी।