अमरनाथ गुफा में जयकारे न लगाने संबंधी आदेश निरस्त

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (वार्ता/ भाषा) : उच्चतम न्यायालय ने पवित्र अमरनाथ गुफा स्थित बाबा बर्फानी के हिम शिवलिंग के निकट जयकारा न लगाने के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजेटी) का आदेश आज खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड की याचिका पर एनजीटी के गत वर्ष 13 दिसम्बर के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें उसने शिवलिंग के आसपास जयकारा लगाने पर रोक लगा दी थी।वैष्णो देवी मंदिर को लेकर एनजीटी के आदेश पर भी लगाई रोक  : उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के एक आदेश पर रोक लगा दी जिसने घोड़े और खच्चर मालिकों की पुनर्वास योजना को अंतिम रूप नहीं देने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक घोड़े और खच्चरों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार की अपील पर जब तक यह अदालत कोई निर्णय नहीं करती है तब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। न्यायमूर्ति एम. बी. लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि फिलहाल जम्मू-कश्मीर सरकार पर एनजीटी द्वारा 50 लाख रुपये के जुर्माने पर रोक लगाई जाती है और कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।