संपत्ति कुर्की के खिलाफ दाऊद की मां व बहन की याचिका खारिज

नई दिल्ली , 20 अप्रैल  (भाषा) : उच्चतम न्यायालय ने भगोड़े दाऊद इब्राहिम की मां अमीना बी. कासकर और बहन हसीना पारकर की मुंबई में संपत्तियां कुर्क करने की सरकारी कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए. एम. सप्रे ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये संपत्तियां दाऊद इब्राहिम की हैं। दाऊद की मां अमीना बी. कासकर और बहन हसीना पारकर ने मुंबई स्थित अपनी आवासीय संपत्तियों के कुर्की आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि अमीना बी. कासकर और हसीना पारकर दोनों की मौत हो चुकी है। मुंबई में दोनों के नाम से सात आवासीय संपत्ति है। इनमें से दो अमीना बी. जबकि पांच हसीना पारकर के नाम पर हैं। करोड़ों रुपये की कीमत वाली यह संपत्तियां कथित रूप से दाऊद इब्राहिम द्वारा गलत तरीके से कमाए गये धन से अर्जित की गई हैं। दोनों महिलाओं ने संपत्ति कुर्की मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।