मंत्रिमंडल में वृद्धि के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल 

चंडीगढ़, 21 अप्रैल - (सुरजीत सिंह सत्ती) - पंजाब मंत्रिमंडल में नये शामिल होने जा रहे नौ मंत्रियों की तरफ से शपथ लेने से ठीक पहले कैबिनेट में वृद्धि पर रोक लगाने की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है और इस पर आज ही सुनवाई करने की मांग की गई, हालाँकि कैप्टन सरकार के लिए राहत की बड़ी ख़बर यह है कि हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इंकार करते सुनवाई तरतीब वर बाद में करने की बात कही है। यह याचिका सोमवार को सुनवाई हित में आने की संभावना है। याचिकाकर्ता ने याचिका में आरोप लगाया है कि नौ नये मंत्री शामिल करने के साथ सरकार में कैबिनेट दर्जा हासिल करने वाले व्यक्तियों और विधायकों की संख्या तय 15 प्रतिशत से अधिक हो जायेगी और इस तरह से मंत्रिमंडल में 15 प्रतिशत से अधिक मंत्री शामिल करना ग़ैर कानूनी है, लिहाज़ा वृद्धि पर रोक लगाई जाये।