हाईकोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार को नोटिस जारी

चंडीगढ़, 23 अप्रैल - (सुरजीत सत्ती) - पंजाब मंत्रिमंडल में नये शामिल होने जा रहे नौ मंत्रियों की तरफ से शपथ लेने से ठीक पहले कैबीनेेट में वृद्धि पर रोक लगाने की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दाख़िल याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके 9 मई तक जवाब मांग लिया है। याचिकाकर्ता ने याचिका में दोष लगाया है कि 9 नये मंत्री शामिल करने से सरकार में कैबीनेेट दर्जा हासिल करने वाले व्यक्तियों और विधायकों की संख्या तय 15 प्रतिशत से अधिक हो जायेगी और इस तरह से मंत्रिमंडल में 15 प्रतिशत से अधिक मंत्री शामिल करना ग़ैर कानूनी है, लिहाज़ा वृद्धि पर रोक लगाई जाये।