अमृत कुंभ को नुक्सान पहुंचाने वाली फैक्टरियां हों बंद : पाक सुप्रीम कोर्ट

अमृतसर, 26 अप्रैल (सुरिन्द्र कोछड़) : पाकिस्तान के ज़िला चक्कवाल स्थित हिन्दुआें के प्राचीन कटासराज तीर्थ के श्री अमृत कुंड नाम से प्रसिद्ध सरोवर को नज़दीक की सीमैंट फैक्टरियाें द्वारा नुक्सान पहुंचाए जाने के मामले का पाक सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यीय बैंच के प्रमुख चीफ जस्टिस साकिब नासिर ने मामले की सुनवाई दौरान अदालत में पेश हुए चकवाल की गरीब वाल सीमैंट फैक्टरी, डी.जी. सीमैंट फैक्टरी व बेस्ट वे सीमैंट फैक्टरी के वकीलों द्वारा पेश किए पक्ष को गैर-ज़िम्मेदाराना बताते हुए साफ तौर पर कहा कि यदि सरकार व फैक्टरियों के मालिक इस मामले को सुलझाने में असफल रहते हैं, तो अदालत द्वारा फैक्टरियों को बंद करने का फैसला बरकरार रखा जाएगा। इसके अलावा एक फैक्टरी को एक जगह से दूसरी जगह पर बदला जा सकता है पर उक्त तीर्थ या तीर्थ के सरोवर को नहीं बदला जा सकता। उन्हाेंने कहा कि अदालत किसी अल्पसंख्यक भाईचारे के लोगों की धार्मिक भावनाएं फैक्टरी को चलाने के लिए कुर्बान नहीं होने देगी। उधर पंजाब सरकार के वकील ने उक्त सारी कार्रवाई के लिए पिछली राज्य सरकार को ज़िम्मेवार ठहराते हुए कहा कि ईटीपीबी के पूर्व चेयरमैन आसिफ हाशमी द्वारा सीमैंट मालिकों के साथ मिलीभुगत करके बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है, जिसकी अदालती जांच चल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री कटासराज तीर्थ के नज़दीक मौजूद चार सीमैंट फैक्टरियों द्वारा गैर-कानूनी ढंग से पानी श्री अमृत कुंड से निकाला जा रहा है, जिससे पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है और सरोवर की हालत दयनीय बनी हुई है। उक्त सरोवर दो कनाल व 15 मरले के क्षेत्र में मौजूद है और इसकी गहराई अधिक से अधिक 20 फुट है।