हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कैबिनेट में वृद्धि के मामले पर बहस करने के लिए कहा

चंडीगढ़, 9 मई - (सुरजीत सिंह सत्ती) - पंजाब मंत्रिमंडल में नये शामिल होने जा रहे नौ मंत्रियों की तरफ से शपथ लेने से ठीक पहले कैबिनेट में वृद्धि पर रोक लगाने की, की गई मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दाख़िल याचिका की सुनवाई अब हरियाणा के अतिरिक्त मंत्रियों के चल रहे मामले के साथ ही होगी। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इस मामले में 28 मई को अंतिम जवाब देने पर बहस करने के लिए कहा है। दूसरे तरफ़ इस मामले में अब एडवोकेट जनरल पेश नहीं होंगे क्योंकि वह आप इस मामले में हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि संविधान में तजवीज़ है कि मंत्रिमंडल में 15 प्रतिशत से अधिक मंत्री नहीं हो सकते और अब मंत्रिमंडल में 15 प्रतिशत से अतिरिक्त आधी प्रतिशत को कैसे माना जाना चाहिए, इस नुक्ते पर ही सुनवाई चलेगी। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने याचिका में आरोप लगाया था कि पंजाब में नौ नये मंत्री शामिल करने से सरकार में कैबिनेट दर्जा हासिल करने वाले व्यक्तियों और विधायकों की संख्या तय 15 प्रतिशत से अधिक हो जायेगी और इस तरह से मंत्रिमंडल में 15 प्रतिशत से अधिक मंत्री शामिल करना ग़ैर कानूनी है, लिहाज़ा वृद्धि पर रोक लगाई जाये।