एसजीपीसी ने हाईकोर्ट में गुरुद्वारा साहिब में शपथ उठाने की जांच करवाने के आदेश पर जताया ऐतराज़

चंडीगढ़, 9 मई - (सुरजीत सिंह सत्ती) - गुरुद्वारा साहिब में शपथ उठाने की जांच करवाने के आदेश पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हाईकोर्ट में पेश होकर ऐतराज़ जताया है कि सिक्ख रहित मर्यादा और सिक्ख सिद्धांतों में शपथ उठाने पर खासकर गुरुद्वारा साहिब में शपथ उठाने की कोई मान्यता नहीं है। कमेटी के वकील ने यह भी कहा कि शपथ उठवाने की रीत अदालतों तक ही सीमित रखी जानी चाहिए। अदालत ने इस मुद्दे पर अभी फ़ैसला देना है कि ऐसा आदेश भविष्य में दिया जाना चाहिए या नहीं। उल्लेखनीय है कि अमृतसर ज़िले के अजनाला क्षेत्र से संबंधित एक परिवार की दो पक्षों में लेनदेन के मामले में एक पक्ष ने कहा था कि वह शपथ उठाने को तैयार है कि वह इस पर गलत नहीं बोल रहे। इसी पर हाईकोर्ट ने लोकल कमिश्नर स्थापित कर शपथ उठाने की जांच करने का आदेश दिया था और बुद्धवार तक रिपोर्ट मांगी थी। वहीं इस पर शिरोमणि कमेटी ने ऐतराज़ जताया था।