पैंशन प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं


नई दिल्ली, 15 मई (भाषा) कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को पैंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं है। स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की हाल में हुई 30वीं बैठक में उन्होंने कहा कि आधार एक अतिरिक्त सुविधा है। इसके जरिये जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है और इसके लिए बैंकों में जाने की ज़रूरत नहीं है। मंत्री की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आधार नहीं होने के कारण अपने बैंक खातों में पैंशन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। बैठक के ब्योरे के अनुसार सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पैंशन प्राप्त करने के लिए आधार होना अनिवार्य नहीं किया गया है।