अभिनेत्री सुरवीन चावला व उसके पति की अग्रिम ज़मानत पर फैसला 21 को

होशियारपुर, 17 मई (नरेन्द्र मोहन शर्मा) : हिंदी तथा पंजाबी फिल्मों की प्रसिद्ध अदाकारा सुरवीन चावला, उसके पति तथा भाई खिलाफ करीब 2 वर्ष पहले रिलीज़ हुई फिल्म निल बटे सन्नाटा के सहायक निर्माता के पिता द्वारा 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला 3 मई 2018 को दर्ज करवाया गया था। जिस संबंधी आज ज़िला व सैशन जज एस.के गुप्ता की अदालत में उनके द्वारा अग्रिम ज़मानत लेने संबंधी दायर की अज़र्ी पर सुनवाई हुई। इस मौके सुरवीन चावला व उसके पति अक्षय ठक्कर के वकील एडवोकेट के.एस कंग (पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट) पेश हुए तथा दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद इस पर फैसले के लिए 21 मई निश्चित की गई है। यहां उल्लेखनीय है कि फिल्म के सहायक निर्माता पंकज गुप्ता के पिता सतपाल गुप्ता निवासी होशियारपुर द्वारा सुरवीन चावला, उसके पति अक्शे ठक्कर तथा भाई मनविंदर सिंह खिलाफ फिल्म निल बटे सन्नाटा के नाम पर 40 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया था जिस पर थाना सिटी पुलिस द्वारा उक्त तीनों कथित आरोपियों खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता पक्ष के वकील नवीन जैरथ ने बताया कि अदालत द्वारा दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद तुरंत कोई राहत न देते इस पर फैसले के लिए 21 मई तय की गई है।