चड्ढा आत्महत्या मामले में पार्टनर व प्रिंसीपल की ज़मानत पर फैसला सुरक्षित


चंडीगढ़, 23 मई (सुरजीत सिंह सत्ती): चीफ खालसा दीवान के प्रमुख चरनजीत सिंह चड्ढा के बेटे स्व. इंदप्रीत सिंह चड्ढा के आत्महत्या मामले में फंसे इस परिवार के नज़दीकी सुरजीत सिंह व स्कूल की प्रिंसीपल द्वारा दायर ज़मानत याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 
इस बारे हाईकोर्ट ने 29 मई को फैसला देने के संकेत दिए हैं। दोनों की ज़मानतें निचली अदालत द्वारा रद्द कर दी गई थीं और एक अन्य को ज़मानत दे दी गई थी। इसी कारण सुरजीत सिंह व महिला प्रिंसीपल ने हाईकोर्ट में पहुंच की थी। प्रिंसीपल द्वारा पेश हुए वकील ने दलील दी थी इस मामले में आरोपियों को शामिल करते समय प्रिंसीपल के विरुद्ध आरोप लगाया गया था कि वह इंद्रप्रीत सिंह चड्ढा को पैसे के लिए परेशान करती थी और जब एफआईआर रद्द करने की रिपोर्ट निचली अदालत में दाखिल की गई तो कहा गया कि प्रिंसीपल के स्व.  चड्ढा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कहा कि ऐसे स्वयं आरोपी विरोधी तथ्यों के चलते प्रिंसीपल को ज़मानत दी जानी बनती है। हाईकोर्ट ने इन दोनों की ज़मानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। निचली अदालत द्वारा एक आरोपी को ज़मानत मिल गई थी और इसके विरोध में इंद्रप्रीत सिंह चड्ढा के बेटे प्रभजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ज़मानत रद्द करने की मांग की थी। इस याचिका पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया गया है।