बोधगया ब्लॉस्ट मामला : आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा

नई दिल्ली, 01 जून -  राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक विशेष अदालत ने 2013 में बोधगया में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के पांच आतंकवादियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस वक्त कोर्टरूम के बाहर भारी सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। बता दें कि विशेष अदालत के न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने सभी पांच आरोपियों- इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, मुजीब उल्लाह, उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैशी को भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। गौरतलब है कि अदालत ने इन सभी को सजा सुनाने के लिए 31 मई की तारीख तय की थी।