गुरुग्राम छात्र हत्या मामला : हाईकोर्ट ने दोषी की ज़मानत याचिका की ख़ारिज 

नई दिल्ली, 06 जून - गुरूग्राम के एक नामी स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में दोषी भोलू की ज़मानत याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस दया चौधरी की अदालत में सीबीआई के वकील ने ज़मानत का विरोध किया था। बता दें कि बीते साल 8 सितम्बर को गुरूग्राम के एक निजी स्कूल में छात्र की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सीबीआई की ओर से जांच में शक स्कूल के छात्र भोलू पर हुआ। इसके बाद उसे पकड़कर उससे पूछताछ की गई।